जयपुर। राजधानी जयपुर में किराए पर रहकर बदमाशों के शहर में अपराध करने की वारदात लगातार सामने आ रही है। इसके अलावा मकान मालिकों के किराए पर रखने वालों का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाने से शहर में अपराध बढ़ा है। जयपुर पुलिस की ओर से बिना सत्यापन के किराएदारों को रखने वाले मकान मालिकों पर कार्रवाई कर जेल भेजा जाएगा। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से जयपुर शहर के सभी मकान मालिकों को इस संबंध में पाबंद करने का आदेश जारी किया गया।
इसी संदर्भ में जयपुर पश्चिम जिला पुलिस ने मुरलीपुरा,करधनी,विश्वकर्मा,सदर,बिंदायका, झोटवाडा थाना इलाके में बिना सत्यापन के किराएदारों को रखने वाले ग्यारह मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की है। जिनमें से चार मकान मालिकों को शांतिभंग में गिरफ्तार भी किया गया है।
पुलिस उपायुक्त जयपुर (पश्चिम) अमित कुमार बढानिया ने बताया कि पिछले दिनों हुई कई आपराधिक वारदातों में पकड़े गए बदमाशों के जयपुर में किराए पर रहने का पता चला। इन बदमाशों को किराए पर रखने वाले मकान मालिकों ने उनका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाया था। किराएदार का बिना सत्यापन करवाए उनको किराए पर रखा गया था। कुछ मकान मालिकों को ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को किराए पर मकान देने का आभास भी नहीं होता है।
ऐसे अपराधियों का डाटा जुटाया जिनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज
पुलिस उपायुक्त जयपुर (पश्चिम) अमित कुमार बढानिया ने बताया कि जयपुर पश्चिम में ऐसे अपराधियों का डाटा जुटाया गया। जिनके खिलाफ तीन या उससे अधिक आपराधिक प्रकरण दर्ज है। इनके खिलाफ इन प्रकरणों में से पांच साल में कोई ना कोई प्रकरण दर्ज हुआ है। जो वर्तमान में सक्रिय अपराधी है। ऐस कुल अपराधों की संख्या 1 हजार 835 है, जिनमें कुल अपराधियों की संख्या करीब 250 है। इनमें से कुछ अपराधी खुद के मकान में और कुछ किराए के मकान में जयपुर पश्चिम जिले में रह रहे है। मकान मालिकों ने बिना पुलिस सत्यापन के उन्हें किराए पर रखा हुआ है।
पुलिस वेरिफिकेशन के बिना किराएदार रखने वाले मकान मालिकों पर की कार्रवाई
पुलिस वेरिफिकेशन के बिना किराएदार रखने वाले मकान मालिकों पर कार्रवाई की गई। जयपुर पश्चिम पुलिस की ओर से ग्यारह मकान मालिकों पर कार्रवाई की। पुलिस ने चार मकान मालिकों को शांतिभंग के आरोप में बंद किया गया। जयपुर पुलिस की ओर से बिना पुलिस वेरिफिकेशन के किराएदार रखने वाले मकान मालिकों पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। एक्ट 223 बी के तहत मकान मालिकों पर कार्रवाई की जा रही है। जिसके तहत एक साल तक सजा हो सकती है।
नौकरों एवं किरायेदारों का सत्यापन राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध
राजस्थान पुलिस ने नौकरों एवं किरायेदारों का सत्यापन राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पर सुविधा उपलब्ध है। वेबसाइट में नागरिक सेवाएं मेन्यू पर जाकर सत्यापन के लिए अनुरोध पर क्लिक कर सत्यापन प्रपत्र भरे तथा सत्यापन की स्थिति पर क्लिक कर आप द्वारा भरे गये प्रपत्र की स्थिति के बारे में जान करते है। आमजन घर बैठे अपने किरायेदार एवं नौकरों का पुलिस सत्यापन करवा सकते है तथा कॉपराज सिटीजन ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके सीधे भी किरायेदार एवं नौकरों का पुलिस सत्यापन करवा सकते है।
साथ ही नजर ऐप आमजन की सुविधा के लिए जयपुर पुलिस की आधिकारिक ऐप है। इस ऐप का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को पुलिस सेवाओं जैसे किरायेदार व घरेलू नौकर का सत्यापन घर बैठे करवाने का है। आम नागरिकों द्वारा सिटीजन ऐप पर जाकर घर बैठे ही अपने किरायेदार या घरेलू नौकर का सत्यापन करवाने के लिए सूचना अपलोड करने पर सूचना पुलिस अधिकारी के ऐप पर प्राप्त होने पर बीट अधिकारी द्वारा तस्दीक की जाती है।
आमजन द्वारा नजर ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन करने के उपरान्त सरवेंट ऑप्शन पर किरायेदार अथवा घरेलू नौकर का नाम, निवास स्थान, फोटो एवं पहचान पत्र आदि की जानकारी डालने के बाद पारिवारिक सदस्यों की जानकारी भी अपलोड कर सबमिट कर सकते है। उक्त सूचना के आधार पर बीट अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाता है।