जयपुर। एसीबी जयपुर नगर द्वितीय टीम ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए नगर पालिका कार्यालय विराटनगर जिला कोटपूतली बहरोड़ में जांच कार्रवाई में नगर पालिका कार्यालय विराटनगर की अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी द्वारा लगभग 60 लाख रुपये राशि के राजस्थान लोक उपापन मय पारदर्शिता अधिनियम के नियमों की अवहेलना कर सामग्री क्रय करना दिखाकर बिना सामान प्राप्ति व स्टॉक रजिस्टर (भंडार पंजिका) में इंद्राज किये बैगर सम्बंधित फर्म को बिलो का भुगतान कर अवैध रूप से लाभ पहुँचा कर राजकोष को लगभग 60 लाख रुपये की हानि होना प्रथम दृष्टया पाये जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि एसीबी को प्राप्त सूत्र सूचना के आधार पर जयपुर नगर द्वितीय टीम द्वारा जांच में नगर पालिका कार्यालय विराटनगर जिला कोटपूतली बहरोड़ में लगभग 60 लाख रुपये राशि के राजस्थान लोक उपापन मय पारदर्शिता अधिनियम के नियमों की अवहेलना कर सामग्री क्रय करना दिखाकर बिना सामान प्राप्ति व स्टॉक रजिस्टर (भंडार पंजिका) में इंद्राज किये बैगर सम्बंधित फर्म को बिलो का भुगतान कर अवैध रूप से लाभ पहुँचाया जा रहा हैं। एसीबी जयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस डॉ रवि के सुपरविजन में जयपुर नगर द्वितीय टीम के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन कर नगर पालिका कार्यालय विराटनगर जिला कोटपूतली बहरोड़ में विधिसम्मत जांच एवं कार्रवाई की जा रही है ।