जयपुर। जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट से सम्बन्धित जिन्दा बम प्रकरण में आरोपितों का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एटीएस एवं एसओजी वी.के. सिंह ने बताया कि दिनांक 13 मई 2008 को जयपुर में हुए सीरियल बम ब्लास्ट से सम्बन्धित रामचन्द्र मन्दिर के पास, चांदपोल जयपुर में मिले एक जिन्दा बम के प्रकरण में वांछित आरोपित आरिज खान उर्फ जुनैद व असदुल्ला अख्तर उर्फ हड्डी द्वारा जरिये अधिवक्ता न्यायालय विशिष्ठ न्यायाधीश जयपुर बम ब्लास्ट कैसेज जयपुर महानगर जयपुर में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पेश किया गया था।
इस सम्बन्ध में एटीएस राजस्थान जयपुर द्वारा न्यायालय में इन आरोपितों द्वारा पेश अग्रिम जमानत खारिज करने के लिए जवाब पेश किया गया। जहां न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में दोनों पक्षों को सुना और छह फरवरी को आरोपितों द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को यह अंकित करते हुए खारिज किया गया कि आरोपित आरिज उर्फ जुनैद एवं असदुल्ला अख्तर दोनों जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट के समस्त प्रकरण एवं देश में हुए अन्य बम ब्लास्टों के तहत दर्ज दर्जनों प्रकरणों में वांछित है, जिनसे उक्त सभी प्रकरणों में अनुसंधान किया जाना है एवं उक्त दोनों आरोपितों वर्तमान में तिहाड जैल दिल्ली में बंद है।
जिन पर गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा धारा 268 भारतीय दण्ड प्रकिया संहिता के तहत अनुसंधान के लिए अन्यत्र लाने ले जाने पर रोक लगा रखी है। अतः न्यायालय ने उक्त दोनों आरोपितों को प्रकरण में अग्रिम जमानत देना न्यायोचित नहीं माना जाकर अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया।