जयपुर। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने बताया कि जयपुर शहर कमिश्नरेट क्षेत्र में होने वाली पतंगबाजी के दौरान शहर में प्लास्टिक, सिंथेटिक पदार्थ, लोहा या कांच पाउडर एवं विषैले पदार्थ से बने मांझे की खरीद, बिक्री एवं उपयोग पर रोक रहेगी।
अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर (द्वितीय) कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया कि धातु मिश्रित मांझे से आमजन एवं पक्षियों को होने वाले नुकसान और उसके बिजली के तारों से छू जाने पर करंट आकर होने वाली जनहानि को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि आम नागरिकों एवं पशु पक्षियों के जानमाल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्लास्टिक, सिंथेटिक पदार्थ, लोहा या कांच पाउडर एवं विषैले पदार्थ से बने मांझे की खरीद, बिक्री एवं उपयोग पर रोक रहेगी।
इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों पर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत अभियोग चलाया जा सकेगा। यह आदेश 21 दिसम्बर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक या उससे पूर्व निरस्त किये जाने पर उस दिनांक तक प्रभावशील रहेगा।