जयपुर। बिजली कर्मचारियों ने 1.25 करोड़ रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा लागू करने की मांग की है। इस संबंध में गुरुवार को राजस्थान बिजली वर्कर्स फेडरेशन (एटक) के प्रतिनिधिमंडल ने डिस्कॉम चेयरमैन आरती डोगरा एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा से मुलाकात की।
फेडरेशन के महासचिव केशव व्यास ने बताया कि बिजली कर्मचारियों को वर्तमान में दुर्घटना मृत्यु होने पर कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 अनुसार अधिकतम 20 लाख रुपए मुआवजा मिलता है, जो बहुत कम है। इसलिए कर्नाटक एवं तेलंगाना राज्य की बिजली कंपनियों द्वारा अपनाए गए मॉडल अनुसार राजस्थान के बिजली कर्मचारियों के लिए भी बैंक से बीमा करवाना चाहिए।