जयपुर। आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं ड्रग कंट्रोल, राजस्थान एवं अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) जयपुर द्वितीय डॉ.बी. एल. मीणा के निर्देशानुसार गुरुवार को कैपिटल हाई स्ट्रीट मॉल, महल रोड ,जगतपुरा में फूड लाइसेंस व फोस्टेक ट्रेनिंग के लिए विशेष शिविर आयोजित किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय डॉ. बी. एल. मीणा ने बताया कि प्रातः: 11 बजे से सायं 5 बजे तक आयोजित होने वाले शिविर में सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ – फल सब्जी, किराना, मेडिकल स्टोर, डेयरी, रेस्टोरेंट, होटल, कैटरिंग, हलवाई, फास्ट फूड, नाश्ता वेंडर्स के रिटेलर्स, स्टॉकिस्ट, सप्लायर, निर्माताओं आदि सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ कारोबारियों को लाइसेंस,रजिस्ट्रेशन हाथों हाथ बनाकर जारी किए जाएँगे । जिन व्यवसायियों का सालाना टर्नओवर 12 लाख रुपए से अधिक है, उनका लाइसेंस जारी किया जाएगा, जिसकी वार्षिक फीस 2000 रुपए है।
उन्हें स्वयं की फोटो, आधार कार्ड,परिसर का बिजली का बिल या किरायानामा की प्रति साथ में लानी होगी। फुटकर विक्रेता जिनका सालाना टर्नओवर 12 लाख रुपए से कम है, उनका फूड रजिस्ट्रेशन जारी होगा, जिसकी वार्षिक फीस 100 रुपए है। उन्हें स्वयं के आधार कार्ड की कॉपी एवं स्वयं की एक फोटो लानी होगी। उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ बेचने, तैयार करने, स्टॉक करने, सप्लाई करने के लिए एफएसएसएआई से फूड लाइसेंस लेना अनिवार्य है, इसके बिना खाद्य व्यापार करने पर कोर्ट द्वारा सजा एवं जुर्माने का प्रावधान है। शिविर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी नंद किशोर कुमावत और राजेश नागर उपस्थित रहेंगे, जिसमे फूड सेफ्टी नियमों की भी मुफ्त ट्रेनिंग जानकारी दी जाएगी। इस अवसर पर एमएफटीएल (मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब ऑन व्हील्स) भी कैंप स्थल के आसपास निशुल्क फूड टेस्टिंग के लिए उपलब्ध रहेगी। साथ ही जनता को अंगदान के प्रेरित कर शपथ दिलाई जाएगी।