जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जयपुर के विवाह स्थलों को दिए गए नोटिस के खिलाफ जेएलएन मार्ग स्थित माधवम बैंकट हॉल में जयपुर विवाह स्थल समिति की आपातकालीन मीटिंग आयोजित हुई। जयपुर विवाह स्थल समिति के अध्यक्ष भवानी शंकर माली ने बताया कि नगर पालिका एक्ट 2009 के तहत नगर निगम की उप विधियों की पालना में विवाह स्थल संचालित है जिसमें प्रतिवर्ष लाइसेंस शुल्क 60 हजार रुपये अनुमति शुल्क 20 रुपये प्रति वर्ग गज सफाई शुल्क 30 हजार रुपये फायर एन ओ सी 3 हजार रुपये कमर्शियल यूडी टैक्स देकर प्रतिवर्ष नगर निगम से लाइसेंस नवीनीकरण करवाते हैं।
उसके बावजूद शादियों के सीजन में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा एक-एक करके विवाह स्थलों को नोटिस दिए जा रहे हैं जो न्याय संगत नहीं है। जयपुर विवाह स्थल समिति की तरफ से नोटिस का जवाब दे दिया गया है जिन-जिन विवाह स्थल को नोटिस दिया गया है उनका भी जवाब दे दिया जाएगा उसके बावजूद यदि जयपुर विकास प्राधिकरण पुनः नोटिस प्रक्रिया अपनाता हैं या विवाह स्थल संचालकों पर दबाव बनाता है तो जयपुर विकास प्राधिकरण के खिलाफ सभी विवाह स्थल संचालक लामबंद होकर प्रदर्शन करेंगे या फिर आगामी महीनो में होने वाली शादियां निरस्त करके और सभी विवाह स्थल बंद कर देंगे।
समिती संरक्षक मोहनलाल अग्रवाल ने बताया कि समिति के पदाधिकारी जयपुर के सभी विधायकों एवं यूडीएच मंत्री से मिलकर उनको भी नोटिस के बारे में अवगत करा कर जेडीए की इस कार्यवाही को बंद करने का आग्रह करेंगे।इस मौके पर समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पर्वत सिंह भाटी, महामंत्री आलोक शर्मा, कोषाध्यक्ष गिरिराज खंडेलवाल, जयपुर टेंट डीलर समिति के अध्यक्ष गणपत लाल राजोरिया, पूर्व अध्यक्ष कैलाश अग्रवाल,जयपुर कैटरिंग डीलर समिति के पूर्व अध्यक्ष ओम सोढानी सहित सभी जोन अध्यक्ष एवं सैकड़ों विवाह स्थल संचालक उपस्थित रहे।