जयपुर। जयपुर पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ ने मोटर यान अधिनियम 1988 यथा संशोधित मोटर यान (संशोधन) अधिनियम 2019 में वर्णित प्रावधानों के तहत यातायात नियमों के उल्लंघनकर्ता वाहन चालकों के वाहन अनुज्ञप्ति पत्र के निलम्बन के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त यातायात योगेश दाधीच के नेतृत्व में यातायात पुलिस उपायुक्त शहीन सी ने मोटर यान अधिनियम 1988 यथा संशोधित मोटर यान (संशोधन) अधिनियम 2019 में वर्णित प्रावधानों के तहत लाल बत्ती का उल्लंघन, स्टॉप साइन का उल्लंघन, मोबाईल फोन के उपयोग पर, गलत तरीके से ओवरटेक करने पर, रॉन्ग साइड वाहन चलाना, लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने पर, शराब पीकर वाहन चलाने पर, दोपहिया वाहन पर दो से अधिक सवारी बैठाने पर, बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चलाने एवं पीछे बैठने वाली सवारी के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैण्डर्ड के मानकों के अनुरूप हेलमेट का उपयोग नहीं करने वाले व अन्य धाराओं में वाहन चालकों के वाहन अनुज्ञप्ति पत्र के निलम्बन के लिए सम्बन्धित अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रेषित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।
यातायात पुलिस द्वारा वर्ष 2024 में उक्त धाराओं मे यातायात के नियमों को उल्लंघन करने वाले 7 हजार 365 वाहन चालकों के वाहन अनुज्ञप्ति पत्रों के निलम्बन की अनुशंसा परिवहन विभाग को भिजवाई गई थी। इस क्रम में वर्ष 2025 में 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च .2025 तक कुल 15 हजार 877 वाहन चालकों के वाहन अनुज्ञप्ति पत्रों केे निलम्बन की अनुशंसा परिवहन विभाग को भिजवाई गई है। यातायात पुलिस की अनुशंसा पर परिवहन विभाग द्वारा अनुज्ञप्ति पत्रों का निलंबन किया जा रहा है एवं 1260 वाहन चालकों अनुज्ञप्ति पत्रों को निलंबन आदेश प्राप्त हो गये है।