जयपुर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार 13 जुलाई 2024 को संपूर्ण प्रदेश में इस वर्ष की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत में सिविल न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों के साथ-साथ प्री-लिटिगेशन प्रकरणों बैंक के ऋण संबंधी मामले एनआई एक्ट के प्रकरण व राजस्व न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर द्वितीय की सचिव पल्लवी शर्मा ने बताया कि उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने हेतु बैंक, वित्तीय संस्थानों के लंबित, प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का आपसी सुलह के माध्यम से राजीनामे द्वारा निस्तारण का प्रयास किया जायेगा। पक्षकार संबंधित न्यायालय में आवेदन पेश कर अपने प्रकरण को लोक अदालत में रखवा सकते हैं। इस के लिए कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से संपर्क किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि पक्षकारों द्वारा आपसी समझाइश एवं राजीनामे के आधार पर अपने प्रकरणों का राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण कराते हुए शीघ्र सस्ता एवं सुलभ न्याय प्राप्त करने के इस अवसर का आमजन को लाभ उठाना चाहिए। शर्मा ने आमजन से अपील है कि वे अपने राजीनामा योग्य अधिक से अधिक प्रकरणों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण करवाकर राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करें।