जयपुर। उदयपुर में पुलिस थाना बेकरिया के सामने सड़क मार्ग पर पिंडवाडा से उदयपुर वाले मार्ग पर एक बस में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का पेपर हल करवाते 45 लोगों को पकड़ा था। इस प्रकरण में एसओजी अब तक 66 आरोपी गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन इस मामले में फरार चल रहे पांच आरोपियों को 6 फरवरी तक कोर्ट में उपस्थित होने के आदेश जारी किए है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार विशिष्ठ सत्र न्यायालय (धन-शोधन निवारण अधिनियम 2002) एवं विशिष्ठ न्यायाधीश (सीबीआई प्रकरण) क्रम संख्या 3 जयपुर महानगर प्रथम ने आरोपित सुरेश कुमार ढाका, जोगेन्द्र सारण, सुरेश विश्नोई, प्रदीप खींचड़ एवं नेताराम कलबी के विरूद्ध इस्तहार जारी किया गया है।
एटीएस और एसओजी के अतिरिक्त महानिदेशक वीके सिंह ने बताया कि आरपीएससी की ओर से वरिष्ठ अध्यापक, द्वितीय श्रेणी (माध्यमिक शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा (वर्ष 2022) के सामान्य ज्ञान एवं शैक्षिक मनोविज्ञान विषय की परीक्षा 24 दिसंबर 2022 को प्रथम पारी सुबह 9 से 11 तक आयोजित की गई थी।
प्राप्त सूचना के आधार पर उदयपुर में स्थानीय पुलिस द्वारा उक्त विषय की परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व ही सुबह पुलिस थाना बेकरिया के सामने सड़क मार्ग पर पिंडवाड़ा से उदयपुर की तरफ आने वाली एक बस में अभ्यर्थियों, डमी परीक्षार्थियों और अन्य अभियुक्तों से सामान्य ज्ञान एवं शैक्षिक मनोविज्ञान विषय के प्रश्न पत्र की हल प्रतिलिपि बरामद की गई थी। इस दौरान बस से कुल 37 अभ्यर्थी, 04 डमी अभ्यर्थी, पेपर लीक गिरोह के 2 सदस्य, बस का मालिक एवं चालक सहित कुल 45 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए थे।
पेपर लीक होने के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई थी एवं 29 जनवरी 2023 को यह परीक्षा पुनः आयोजित की गई थी। इस घटनाक्रम के सम्बन्ध में थाना बेकरिया जिला उदयपुर में दर्ज मामले में अब तक कुल 66 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके है। उसी दिन सुखेर के हिमांशी होटल से 7 अभ्यर्थियों सहित कुल 10 अभियुक्तों को उक्त विषय के लीक प्रश्न पत्र के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस सम्बन्ध में थाना सुखेर उदयपुर में मामला दर्ज किया गया था। सुखेर प्रकरण में अब तक 18 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
आरोपित सुरेश कुमार ढाका थाना बेकरिया एवं सुखेर दोनों अभियोगों में फरार चल रहा है एवं आरोपित सुरेश बिश्नोई, प्रदीप खीचड़, नेताराम कलबी चौधरी एवं जोगेन्द्र उर्फ जोगा उर्फ बंटी बेकरिया प्रकरण में वांछित आरोपी है।
इन दोनों प्रकरणों का अनुसंधान प्रकाश कुमार शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसओजी की ओर से किया जा रहा है। कोर्ट ने सुखेर उदयपुर प्रकरण में सुरेश कुमार ढाका पुत्र मांगीलाल विश्नोई निवासी ग्राम अचलपुर गंगासरा सांचौर के विरूद्ध तथा बेकरिया उदयपुर प्रकरण में आरोपित जोगेन्द्र उर्फ जोगा उर्फ बन्टी पुत्र आईदानाराम सारण निवासी खारा करड़ा, जालौर, सुरेश विश्नोई पुत्र रामलाल विश्नोई निवासी सुरतों की ढाणी सांचौर , प्रदीप खींचड पुत्र रतनाराम विश्नोई निवासी भाटीप रानीवाड़ा सांचौर, नेताराम कलबी चौधरी पुत्र चेलाराम कलबी निवासी भादरूणा, जसवंतपुरा जालौर के विरूद्ध धारा 82 आईपीसी के अन्तर्गत हाजरी की अपेक्षा करने वाली इस्तहार जारी किया गया है। इन समस्त अभियुक्तों को 6 फरवरी को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए आदेश जारी किए गए है।