जयपुर। राजधानी जयपुर में बिना पुलिस सत्यापन करवाये व व्यक्तिगत जानकारी रखे बिना कोई घरेलू नौकर, ड्राइवर, चौकीदार, निजी कर्मचारी, सेल्समैन इत्यादि नहीं रखे जाएं। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप ने लोक-शांति एवं लोक-व्यवस्था की सुरक्षा के लिए धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत पाबंदी आदेश जारी किये गये हैं। इन आदेशों के तहत ऐसे व्यक्ति व संस्था जो घरेलू नौकर, ड्राइवर, चौकीदार, निजी कर्मचारी, सेल्समैन इत्यादि रखते हैं, उन्हें पुलिस सत्यापन करवाये बिना व व्यक्तिगत जानकारी रखे बिना कोई घरेलू नौकर, ड्राइवर, चौकीदार, निजी कर्मचारी, सेल्समैन इत्यादि नहीं रखने के निर्देश दिये गये हैं।
आदेश के अनुसार मकान मालिक, संस्थाओं, दुकानदारों को घरेलू नौकर, ड्राइवर, चौकीदार, निजी कर्मचारी, सेल्समैन आदि रखे जाने पर उनका फोटो सहित पूर्ण विवरण-नाम, पिता का नाम, उम्र, जाति, पहचान चिन्ह (हुलिया), पूर्ण स्थाई व वर्तमान पता, भाषा, बेसिक फोन नम्बर-सेल्यूलर मोबाइल फोन नम्बर,परिवार के सदस्यों का विवरण, स्थानीय पहचान कर्ता व मूल निवास का पहचान कर्ता का टेलीफोन-मोबाईल नम्बर सहित नाम व पता का विवरण अपने पास रखना होगा।
इसके साथ ही नौकर, चौकीदार, सेल्समैन के स्थानीय जमानती,रिश्तेदार,जानकार का टेलीफोन,मोबाईल नम्बर सहित नाम व पता का विवरण,पिछले पांच सालों में जहाँ निवास व नौकरी की गई जहां के मालिक का नाम व पता, अदालत में चल रहे आपराधिक प्रकरणों का विवरण, वैध एवं प्रमाणित पहचान-पत्र की प्रतियां इत्यादि की पूर्ण सूचना सुरक्षित रखनी होगी तथा इनका पुलिस सत्यापन करवाना सुनिश्चित करना होगा।
आदेश में इन सूचनाओं के साथ ही उनकी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना भी तत्काल संबंधित पुलिस थाने में देनी होगी। इस आदेश का व्यतिवम-अवहेलना करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों पर धारा 188 भारतीय दंड संहिता में उपबंधित प्रावधानों के तहत दंडनीय अभियोग चलाया जा सकेगा। यह आदेश 12 जून 2024 तक प्रभावी रहेगा।