जयपुर। दीपावली के अवसर पर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में विस्फोटक (आतिशबाजी) के अस्थाई अनुज्ञापत्र पांच अक्टूबर से तीन नवम्बर तक की अवधि के लिए जारी किए जाएंगे। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त लाइसेन्सिंग एवं लीगल सौरभ तिवाड़ी ने बताया कि विस्फोटक नियम 2008 के अन्तर्गत आवेदको द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दो सितम्बर 2024 नियत थी।
आवेदकों को सूचित किया जाता है कि वह अपने आवेदन पत्र संबंधित पुलिस उपायुक्त के कार्यालय में कार्यदिवस को कार्य समय में नौ सितम्बर तक प्रस्तुत कर सकते है।